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सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से जुड़े मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत दी


सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से जुड़े मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत दी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ कुमार की जमानत मांगने और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

 

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि कुमार 100 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा "मालीवाल को चोटें लगना सामान्य बात है। यह जमानत का मामला है। आपको विरोध नहीं करना चाहिए। आप ऐसे मामले में किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते।"

 

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कुमार के प्रभाव में प्रमुख गवाहों के होने की चिंता व्यक्त करते हुए कहा "उनकी जांच होने दीजिए। तब मैं जमानत का विरोध नहीं करूंगा।" हालांकि, न्यायमूर्ति भुयान ने इन चिंताओं को "बेबुनियाद" बताते हुए खारिज कर दिया।

 

यह मामला 13 मई का है जब स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मालीवाल के चेहरे और पैर पर चोट के निशान हैं। कुमार को 18 मई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें धारा 308, 341, 354बी और 506 शामिल हैं।

 

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी थी। 

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