सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से जुड़े मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत दी |
Supreme Court grants bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's aide Bibhav Kumar, accused of assaulting AAP Rajya Sabha MP Swati Maliwal
— ANI (@ANI) September 2, 2024
Supreme Court notes that Kumar is in custody for 100 days and chargesheet has already been filed in the case. pic.twitter.com/bJZzIrbge3
सुनवाई
के दौरान न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि
कुमार 100 दिनों से न्यायिक हिरासत
में हैं और आरोपपत्र पहले
ही दाखिल किया जा चुका है।
न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा "मालीवाल
को चोटें लगना सामान्य बात है। यह जमानत का
मामला है। आपको विरोध नहीं करना चाहिए। आप ऐसे मामले
में किसी व्यक्ति को जेल में
नहीं रख सकते।"
दिल्ली
पुलिस का प्रतिनिधित्व कर
रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कुमार के
प्रभाव में प्रमुख गवाहों के होने की
चिंता व्यक्त करते हुए कहा "उनकी जांच होने दीजिए। तब मैं जमानत
का विरोध नहीं करूंगा।" हालांकि, न्यायमूर्ति भुयान ने इन चिंताओं
को "बेबुनियाद" बताते हुए खारिज कर दिया।
यह
मामला 13 मई का है
जब स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार
पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ
मारपीट करने का आरोप लगाया
था। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट
के अनुसार मालीवाल के चेहरे और
पैर पर चोट के
निशान हैं। कुमार को 18 मई को भारतीय
दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं
के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें धारा 308, 341, 354बी और 506 शामिल
हैं।
इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी थी।