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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तत्काल अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तत्काल अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

बुधवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया जो आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के सिलसिले में जेल से रिहाई की मांग कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिकाओं के संबंध में सीबीआई को नोटिस भी जारी किया जिसमें उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई थी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

 

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को पीठ ने बताया "हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करेंगे।" मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होनी है।

 

केजरीवाल की याचिका दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के तुरंत बाद प्रस्तुत की गई, जिसमें उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद के रिमांड आदेशों को चुनौती दी गई है। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख का तर्क है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का 5 अगस्त का फैसला त्रुटिपूर्ण था, उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य उनकी हिरासत को उचित नहीं ठहराते।

 

यह याचिका सिसोदिया मामले से मिलती-जुलती है जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सिसोदिया की 17 महीने की लंबी कैद और एक पूर्वानुमानित सुनवाई की कमी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार और त्वरित सुनवाई पर आघात करती है। केजरीवाल का तर्क है कि उनके मामले में भी यही सिद्धांत लागू होने चाहिए।

 

केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद 21 मार्च से हिरासत में हैं, हालांकि उन्हें मई में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रहने के कारण ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी लेकिन 26 जून को सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे हिरासत में हैं।

 

केजरीवाल के खिलाफ आरोप 2021-22 के लिए दिल्ली की आबकारी नीति में अनियमितताओं से संबंधित हैं। जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। केजरीवाल इस मामले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे आप नेता हैं इससे पहले सिसोदिया फरवरी 2023 के बाद 9 अगस्त में जमानत मिली थी। से जेल में हैं और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को छह महीने की हिरासत के बाद अप्रैल में जमानत मिली थी।


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