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दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत


दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले के सिलसिले में शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। इस फैसले के साथ ही सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं।

 

न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा जांचे गए मामलों में सिसोदिया को नियमित जमानत दी। अदालत ने आदेश दिया कि सिसोदिया दो जमानतदारों के साथ ₹10 लाख का जमानत बांड जमा करें, अपना पासपोर्ट जमा करें और सप्ताह में दो बार सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों। इसके अलावा सिसोदिया को गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने से प्रतिबंधित किया गया है।

 

अदालत ने ईडी के उस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया जिसमें सिसोदिया की दिल्ली सचिवालय या मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँच पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, यह उपाय पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के दौरान लागू किया गया था।

 

यह फैसला सिसोदिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से जमानत हासिल करने के तीसरे प्रयास के बाद आया है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर 2023 को जमानत देने से इनकार कर दिया था लेकिन अगर मुकदमे में देरी होती है तो सिसोदिया को अपनी याचिका को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। प्रत्याशित समयसीमा के भीतर मुकदमे की प्रगति विफल होने के बाद मई में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए गए अनुरोध के बाद सिसोदिया की जमानत याचिका को नवीनीकृत किया गया था।

 

सिसोदिया को शुरू में फरवरी 2023 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था उसके एक महीने बाद आबकारी नीति में अनियमितताओं के आरोपों के जवाब में ईडी ने भी इसमें शामिल होने की कोशिश की थी। सिसोदिया के साथ-साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह भी जांच में शामिल थे। सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं जबकि केजरीवाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।


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