दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत |
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले के सिलसिले में शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। इस फैसले के साथ ही सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं।
न्यायमूर्ति
बीआर गवई और केवी विश्वनाथन
की पीठ ने केंद्रीय जांच
ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय
(ईडी) दोनों द्वारा जांचे गए मामलों में
सिसोदिया को नियमित जमानत
दी। अदालत ने आदेश दिया
कि सिसोदिया दो जमानतदारों के
साथ ₹10 लाख का जमानत बांड
जमा करें, अपना पासपोर्ट जमा करें और सप्ताह में
दो बार सोमवार और गुरुवार को
जांच अधिकारी के समक्ष पेश
हों। इसके अलावा सिसोदिया को गवाहों को
प्रभावित करने या सबूतों से
छेड़छाड़ करने से प्रतिबंधित किया
गया है।
#WATCH | Delhi | On Supreme Court grants bail to Manish Sisodia, advocate representing the AAP leader, Rishikesh Kumar says, "Supreme Court has granted bail to Manish Sisodia, both in CBI and ED cases. He was in jail for the last 17 months. Supreme Court has also said that from… pic.twitter.com/0qg9IjcPKe
— ANI (@ANI) August 9, 2024
अदालत
ने ईडी के उस अनुरोध
को भी अस्वीकार कर
दिया जिसमें सिसोदिया की दिल्ली सचिवालय
या मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँच पर
प्रतिबंध लगाने की मांग की
गई थी, यह उपाय पहले
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद
केजरीवाल पर लोकसभा चुनाव
प्रचार के लिए अंतरिम
जमानत के दौरान लागू
किया गया था।
यह
फैसला सिसोदिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से जमानत हासिल
करने के तीसरे प्रयास
के बाद आया है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर 2023 को जमानत देने
से इनकार कर दिया था
लेकिन अगर मुकदमे में देरी होती है तो सिसोदिया
को अपनी याचिका को फिर से
शुरू करने की अनुमति दी
थी। प्रत्याशित समयसीमा के भीतर मुकदमे
की प्रगति विफल होने के बाद मई
में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए गए अनुरोध के
बाद सिसोदिया की जमानत याचिका
को नवीनीकृत किया गया था।
सिसोदिया
को शुरू में फरवरी 2023 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया
था उसके एक महीने बाद
आबकारी नीति में अनियमितताओं के आरोपों के
जवाब में ईडी ने भी इसमें
शामिल होने की कोशिश की
थी। सिसोदिया के साथ-साथ
दिल्ली के सीएम अरविंद
केजरीवाल और आप सांसद
संजय सिंह भी जांच में
शामिल थे। सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं
जबकि केजरीवाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।