एक महत्वपूर्ण कदम में केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का नाम 'केरल' से बदलकर 'केरलम' करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किया गया और इसे विधानसभा सदस्यों से सर्वसम्मति से समर्थन मिला।
मुख्यमंत्री
पिनाराई विजयन ने प्रस्ताव पेश
करते हुए मलयालम भाषा में 'केरलम' नाम के भाषाई और
सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने इस बात पर
प्रकाश डाला कि जहां 'केरलम'
मलयालम भाषी समुदाय की पहचान में
गहरी जड़ें रखता है वहीं वर्तमान
नाम 'केरल' अन्य भाषाओं में उपयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि
मलयालम भाषी समुदायों के लिए एकजुट
केरल की इच्छा राष्ट्रीय
स्वतंत्रता संग्राम के समय से
ही प्रमुख रही है। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद
संविधान की पहली अनुसूची
में राज्य का आधिकारिक नाम
'केरल' ही है।
मुख्यमंत्री
विजयन ने कहा "यह
विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार
से अनुरोध करती है कि वह
संविधान के अनुच्छेद 3 के
तहत इसे 'केरलम' के रूप में
संशोधित करने के लिए तत्काल
कदम उठाए और संविधान की
आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इसका नाम बदलकर 'केरलम' कर दिया जाए।"
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजायन ने आज विधानसभा में कहा, ''इस सदन में नियम 118 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया जा रहा है जिसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में हमारे राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर 'केरलम' किया जाए।''… pic.twitter.com/Hinowf6rV8
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 9, 2023
राज्य
1 नवंबर से 'केरलेयम 2023' मनाने के लिए तैयार
है जिसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर केरल की
उपलब्धियों को प्रदर्शित करना
है। प्रस्तावित नाम परिवर्तन का उद्देश्य राज्य
की पहचान को उसकी सांस्कृतिक
और भाषाई विरासत के साथ जोड़ना
है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मंच
पर प्रभाव डालना चाहता है।
एक
अलग घटनाक्रम में ठीक एक दिन पहले
केरल विधानसभा ने देश भर
में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के केंद्र सरकार
के त्वरित और स्वतंत्र प्रयासों
की आलोचना करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव
को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री
पिनाराई विजयन द्वारा भी पेश किए
गए प्रस्ताव में संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र
पर इस तरह के
कदम के संभावित प्रभाव
पर चिंता व्यक्त की गई।
प्रस्ताव
में कहा गया है "केरल विधानसभा समान नागरिक संहिता लागू करने के केंद्र सरकार
के कदम पर चिंता और
निराशा व्यक्त करती है। इस सदन की
राय है कि केंद्र
सरकार की एकतरफा और
जल्दबाजी की कार्रवाई संविधान
के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खत्म कर
देगी।"
Today, the Kerala Assembly resoundingly passed a resolution against the Union Government's unilateral and hasty move to impose the #UniformCivilCode. The implementation of the UCC without engaging in democratic debate or seeking consensus poses a significant threat to the unity… pic.twitter.com/zFk4pn7fWH
— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) August 8, 2023
विधानसभा
ने केंद्र सरकार से कोई भी
महत्वपूर्ण बदलाव करने से पहले आम
सहमति पर पहुंचने के
लिए विभिन्न धार्मिक समूहों के साथ चर्चा
करने का आग्रह किया।
प्रस्ताव में उन मामलों में
लोगों के विविध दृष्टिकोण
और राय पर विचार करने
के महत्व पर जोर दिया
गया जिनका उनके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव
पड़ता है।
सांस्कृतिक
गौरव और संवैधानिक सतर्कता के प्रदर्शन में केरल विधानसभा के हालिया संकल्प महत्वपूर्ण
निहितार्थ रखते हैं। राज्य का नाम 'केरल' से 'केरलम' करने का सर्वसम्मत आह्वान भाषाई
विरासत का सम्मान करने और मलयालम भाषी समुदायों को एकजुट करने की तीव्र इच्छा को दर्शाता
है। समवर्ती रूप से केंद्र सरकार की समान नागरिक संहिता पहल की विधानसभा की आलोचना
देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करने वाले मामलों में समावेशी बातचीत और
सर्वसम्मति निर्माण के महत्व को रेखांकित करती है।
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