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ऐतिहासिक फैसला: वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी, वज़ू टैंक को छोड़कर


 ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" के लिए हिंदू पक्ष की याचिका न्यायालय द्वारा स्वीकृत


वाराणसी, 21 जुलाई, 2023: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में वाराणसी कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर  सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई है, वज़ू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है। यह निर्णय हिंदू पक्ष द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया जिसमें पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" की मांग की गई थी।


 


लंबे समय से चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वज़ू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।"

 


मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मोहम्मद तौहीद खान ने कहा, "आज, अदालत ने हिंदू पक्ष के अनुरोध के अनुसार, सीलबंद 'वज़ुखाना' को छोड़कर, क्षेत्र के एएसआई सर्वेक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। एएसआई को मंजूरी दे दी गई है।" 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। एक बार जब हम ऑर्डर कॉपी प्राप्त कर लेंगे और उसकी समीक्षा कर लेंगे, तो हम उसके अनुसार अपना अगला कदम तय करेंगे।''


विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और हिंदू पक्ष ने पूरे परिसर के एएसआई अध्ययन का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की थी। पिछले सप्ताह अदालत द्वारा याचिका पर बहस पूरी करने के साथ, यह नवीनतम घटनाक्रम मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

 

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने आशा व्यक्त करते हुए कहा "एएसआई सर्वेक्षण के लिए हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। यह मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।" हिंदू पक्ष के वकील और समर्थक अब इस मामले पर कोर्ट के अंतिम फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

 


इस साल की शुरुआत में मई में पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर मंदिर परिसर के अंदर "श्रृंगार गौरी स्थल" पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। पिछले सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद परिसर में एक संरचना की खोज की गई थी जिसके एक तरफ "शिवलिंग" और दूसरी तरफ एक "फव्वारा" था।

 

इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट स्तर पर ध्यान आकर्षित किया था जहां हिंदू याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया था, जिसमें एएसआई को पिछले साल एक वीडियो ग्राफिक्स सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए "शिवलिंग" का कार्बन डेटिंग सहित "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का निर्देश दिया गया था।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट के निर्देशों का क्रियान्वयन टाल दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले वाराणसी जिला न्यायाधीश की देखरेख और निर्देशन में "शिवलिंग" के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी।


 

वाराणसी कोर्ट के इस नवीनतम फैसले के साथ अब सभी की निगाहें एएसआई सर्वेक्षण के अंतिम नतीजे पर हैं, क्योंकि यह विवाद में शामिल सभी पक्षों के लिए बहुत महत्व रखता है।

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